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पीपीएफ अभी भी सर्वश्रेष्ठ निवेश-बचत क्यों है / Why PPF is still the Best Investment/Saving?

पीपीएफ अभी भी सर्वश्रेष्ठ निवेश-बचत क्यों है.

प्रिय दोस्तो आपने अगर बचत योजनाओं के बारे में सुना है या आपको बचत योजनाओं के बारे में जनाकारी है तो आपने पीपीएफ ( पब्लिक प्रोवाइड फंड ) के बारे में जरूर सुना होगा । ये एक सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली योजना है जिसमे देश की आम जनता अगर अपना पैसा बचना चाहती है तो ये योजना उनके लिये जारी की है जिसके माध्यम से आम जनता अपना पैसा इस योजना से बचा सकती है लेकिन अब सवाल ये उठता है आखिर ये योजना ही हम लोग क्यों ले जबकि वर्तमान समय पर कई सारी बचत योजना चल रही है दोस्तो इस आर्टिक्ल पर हम आपको बतायेंगे की आखिर क्यों पीपीएफ (पब्लिक प्रोवाइड फंड) को उपयोग करना चाहिए इससे को उपयोग करने से हमें क्या लाभ होगा चलिये जानते है 

पीपीएफ अभी भी सर्वश्रेष्ठ निवेश-बचत क्यों है / Why PPF is still the Best Investment/Saving?

पीपीएफ क्या है – पीपीएफ (पब्लिक प्रोवाइड फंड)

को हिंदी में लोक भविष्य निधि कहा जाता है ,भारत सरकार के द्वारा सन 1968 में पीपीएफ की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य था जो भारत के नागरिक पेंशन और EPF का लाभ नहीं उठा पा रहे है उनके लिये भविष्य में पैसे बचाने का मौका देना है जिससे जब इंसान अपनी वृद्ध आयु में ज़्यादा काम की जगह की खुद को आराम दे सके। इस योजना को सरकार खुद चलती है और इसका समय समय पर ब्याज भी देती है और साथ ही में ये पूरी तरह से टैक्स मुक्त है जिसका मतलब आपको इस योजना में किसी भी प्रकार का टैक्स नही देना पड़ता है , सरकार के द्वारा इस योजना में टैक्स ना लेने का एक कारण ये भी है कि सरकार चाहती है इस योजना का ज़्यादा से ज़्यादा नागरिक लाभ उठायें ।

पीपीएफ किन – किन लोगों को मिल सकता है

पीपीएफ एकाउंट कोई भी खोल सकता है चाहे वो व्यापारी हो , सरकारी नौकरी में हो या किसान हो । इस एकाउंट छोटे बच्चों से लेकर वृद्ध लोग भी अपना एकाउंट खुलवा सकते है । अगर आपने भारत मे नागरिक होते हुए अपना पीपीएफ एकाउंट खुलवाया था लेकिन अब आप भारत के निवासी ना होकर किसी दूसरे देश की नागरिकता अपने हासिल कर ली है तो आप पास अपना पीपीएफ एकाउंट खोलने की दिनांक से 15 वर्ष तक कि अवधि तक आप अपना पैसा पीपीएफ एकाउंट में रहने दे उसके बाद अपना पूरा पैसा निकाल ले क्योंकि आपके पीपीएफ एकाउंट के 15 वर्ष पूरा होने के बाद सिर्फ आपकी सेविंग पर ही ब्याज मिलेगा। वही अगर आप

हिन्दू अविभक्त परिवार से संबंधित हैं तो आप अपना पीपीएफ एकाउंट नही खुलवा सकते है।

पीपीएफ एकाउंट में पैसा जमा करने की सीमा – दोस्तो अगर अपने पीपीएफ एकाउंट खोल चुके है तो आपको पैसा जमा करने की सीमा का ध्यान रखना है क्योंकि आपको प्रतिवर्ष अपने पीपीएफ एकाउंट में कम से कम 500 रुपये जमा करने और जब भी आप अपने पीपीएफ एकाउंट में पैसा जमा कर तो 50 रुपये से कम जमा नही होगा इसलिये हमेशा 50 रुपये से ज़्यादा ही अपने पीपीएफ एकाउंट में पैसे जमा करे वही आप चाहे तो एक साथ साल भर के लिये पैसा जमा कर सकते है , लेकिन आप अपने पीपीएफ एकाउंट में सालभर में अधिकतम 1. 50 लाख रुपये ही जमा कर सकते है ,लेकिन आपको कम से कम 500 रुपये जमा करना पड़ेगा वो भी हर साल। अगर आपकी पत्नी या बच्चों के नाम से पीपीएफ एकाउंट है तो आप उस एकाउंट पर भी पैसा जमा कर सकते है आप तीनो के एकाउंट को मिलाकर 1.50 लाख से ज़्यादा जमा नही कर सकते क्योंकि तीनो एकाउंट एक ही परिवार के है । वही अगर आप अपने पीपीएफ एकाउंट में साल भर में 500 रुपये से कम जमा करते है तो आपको हर वर्ष 50 रुपये की पेनल्टी लगती है ।

पीपीएफ एकाउंट में एक साल में कितनी बार पैसा जमा कर सकते है – अगर आपके पास पीपीएफ एकाउंट है तो आप पूरे साल भर में 12 बार से ज़्यादा पैसा जमा नही कर सकते है वही इसी तरह आप एक महीने में 2 बार से ज़्यादा पैसा जमा नही कर सकते थे लेकिन 2019 के बाद आप साल भर में जितना चाहे उतनी बार अपने एकाउंट में पैसा जमा कर सकते है लेकिन आप साल भर में 1.50 लाख से ज़्यादा जमा नही कर सकते है ।

एक परिवार में कितने पीपीएफ एकाउंट बन सकते है – दोस्तो एक परिवार में एक बच्चे के नाम पर एक ही एकाउंट खोल सकते है लेकिन माता- पिता अलग -अलग एक ही बच्चे के नाम से एकाउंट नही खोल सकते है और साथ ही में आपके एकाउंट और बच्चों के एकाउंट को मिलकर साल भर में 1.50 लाख रुपये से ज़्यादा पैसा नही डाल सकते है ।

पीपीएफ में टैक्स – दोस्तो सेक्शन 80c के तहत जब आप पीपीएफ पर पैसा जमा करते है तब पूरे साल भर में जमा किये पैसा आपकी सालाना आय से कटने वाले टैक्स से घटा देते है जिस कारण से आपको कम टैक्स देना पड़ता है । पीपीएफ की सबसे अच्छी बात ये है पीपीएफ में जमा होने वाली राशि से हर साल ब्याज आता है जो कि टैक्स फ्री होता है साथ में 15 साल बाद मिलने वाली मैच्योरिटी राशि मे भी टैक्स नही लगता है । पीपीएफ की योजना से आप हर साल जितनी इनकम करते है उसकी कुछ राशि आप पीपीएफ पर जमा करके टैक्स से बच सकते है ।

पीपीएफ ब्याज दर – सरकार के द्वारा हर तीन माह में पीपीएफ की दरों में परिवर्तन करता रहता है लेकिन वित्तवर्ष के आखिर में पीपीएफ एकाउंट में साल भर में जमा को गयीं राशि में सरकार द्वारा बदली गयी दरों के आधार पर ब्याज दिया जाता है । वही अगर आप पीपीएफ एकाउंट पर पैसा जमा करते है तो आपको हर महीने 5 तारीख को पैसे जमा करने की सलाह दी जाती है क्योंकि इस दिन पैसा जमा करने से आपको उसी माह का ब्याज मिल जाता है लेकिन अगर आप 5 तारीख के बाद पीपीएफ एकाउंट में पैसा जमा करते है तो आपको अगले माह की ब्याज दर पर आपको ब्याज मिलेगा इसलिय हर माह की 5 तारीख से पहले पैसा जमा करे ।

पीपीएफ एकाउंट कहा और कैसे खुलवा सकते है

पीपीएफ एकाउंट आप चाहे तो किसी भी बैंक से खुलवा सकते है लेकिन अगर आपके शहर में बैंक नही है तो आप अपने शहर के पोस्ट ऑफिस में जाकर खाता खुलवा सकते है ।आपको पीपीएफ एकाउंट खोलने के लिए निम्न चीजे की जरुरत पड़ती –

  • पीपीएफ एकाउंट काफॉर्म
  • आईडीप्रूफ – पैन कार्ड,आधार कार्ड ,वोटर आईडी कार्ड
  • एड्रेस प्रूफ – निवास प्रमाण पत्र /पासपोर्ट /राशन कार्ड आदि जिससे आपके पता वेरीफाई किया जा सके।

पीपीएफ एकाउंट से लोन लिया जा सकता है – अगर आपके पास पीपीएफ एकाउंट है तो आपको बैंक से लोन मिल सकता है लेकिन इसके लिए कुछ शर्त है जैसे कि –

  • आपके पीपीएफ एकाउंट पर हर वर्ष 500 रुपये का डिपॉजिट है तो आपको लोन मिल सकता है लेकिन अगर आपने इस नियम का पालन नही किया है तो आपको लोन नही मिलेगा लेकिन अगर अपने पेनल्टी के साथ 500 रुपये जमा करने पर आपको लोन मिल जायेगा।
  • आप पीपीएफ एकाउंट से साल में एक बार ही लोन ले सकते है ।
  • अगर अपने अपना लोन सिर्फ 6 माह में चुका दिया है फिर भी आपको अगले लोन के लिये आपको अगले वित्तवर्ष तक का इंतजार करना पड़ेगा ।
  • अगर अपने लोन 36 की किश्त पर लिया है और आप क़िस्त नही चुका पाते है तो आपको 2 % की जगह 6 प्रतिशत पर आपको अपना लोन देना वाला पड़ेगा
  • आपके पीपीएफ एकाउंट पर जीतने भी प्रतिशत की दर से आपको ब्याज मिल सके पर जब आप लोन लेते है तो आपको पीपीएफ एकाउंट मिलने वाले ब्याज की दर पर 1% ज़्यादा की पर लोन चुकाना पड़ता है ।

अगर किसी कारणवश अपना पीपीएफ एकाउंट कैसे बंद हो सकता है

  • अगर पीपीएफ एकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गयी हो तो एकाउंट होल्डर के नोमानी को पीपीएफ एकाउंट की राशि दी जाती है
  • अगर पीपीएफ एकाउंट होल्डर को किसी प्रकार की बीमारी हो जाती है तो वो अपना पीपीएफ एकाउंट बंद करके पीपीएफ अकांउट से पैसा निकाल सकता है ।
  • अगर आप उच्च शिक्षा या बच्चों के उच्च शिक्षा के लिये अपने पीपीएफ एकाउंट से पैसा निकलाना चाहते है तो आप तभी भी निकाल सकते है ।


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Hello, I am C.K. Gupta Founder of Taxgst.in, a seasoned finance professional with a Master of Commerce degree and over 20 years of experience in accounting and finance. My extensive career has been dedicated to mastering the intricacies of financial management, tax consultancy, and strategic planning. Throughout my professional journey, I have honed my skills in financial analysis, tax planning, and compliance, ensuring that all practices adhere to the latest financial regulations. My expertise also extends to auditing, where I focus on maintaining accuracy and integrity in financial reporting. I am passionate about using my knowledge to provide insightful and reliable financial advice, helping businesses optimize their financial strategies and achieve their economic goals. At Taxgst.in, I aim to share valuable insights that assist our readers in navigating the complex world of taxes and finance with ease.

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